आप छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए इस पोस्ट में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
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स्टाम्प ड्यूटी क्या है?
स्टाम्प ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो प्रॉपर्टी खरीदते समय सरकार को देना पड़ता है। यह प्रॉपर्टी की कीमत पर निर्भर करता है।
छत्तीसगढ़ में स्टाम्प ड्यूटी की दरें:
- पुरुषों के लिए: प्रॉपर्टी की कीमत का 5%
- महिलाओं के लिए: प्रॉपर्टी की कीमत का 4%
- संयुक्त स्वामित्व (पुरुष + महिला) के लिए: प्रॉपर्टी की कीमत का 4%

रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है?
रजिस्ट्रेशन चार्ज प्रॉपर्टी को आधिकारिक तौर पर आपके नाम करने के लिए लगता है। छत्तीसगढ़ में यह सभी खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी की कीमत का 4% है।
कुल खर्च कितना होगा?
- पुरुषों के लिए: 9% (5% स्टाम्प ड्यूटी + 4% रजिस्ट्रेशन)
- महिलाओं के लिए: 8% (4% स्टाम्प ड्यूटी + 4% रजिस्ट्रेशन)
आइए एक उदाहरण से समझें:
मान लीजिए आप 50 लाख रुपये की एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं:
- पुरुष खरीदार: 2.5 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी + 2 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन = कुल 4.5 लाख रुपये
- महिला खरीदार: 2 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी + 2 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन = कुल 4 लाख रुपये
भुगतान कैसे करें?
आप स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान दो तरीकों से कर सकते हैं:
- ऑनलाइन: SHCIL ई-स्टाम्पिंग पोर्टल के माध्यम से
- ऑफलाइन: अधिकृत स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से
क्या कोई अतिरिक्त खर्च है?
हां, दस्तावेजीकरण के लिए 60 रुपये प्रति पेज का अतिरिक्त शुल्क लगता है।
कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आपको मूल पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आवंटन पत्र आदि की जरूरत होगी।
क्या कोई टैक्स लाभ मिलता है?
हां, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिल सकता है।
ध्यान रखें कि ये दरें 2024 के लिए लागू हैं, लेकिन अक्टूबर 2024 के करीब किसी भी अपडेट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिसियल सूत्रों से जांच करना अच्छा रहेगा। अंत में, सटीक राशि की गणना के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर और सरकारी वेबसाइटें उपलब्ध हैं जो प्रॉपर्टी के विवरण के आधार पर मदद कर सकती हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
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अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना न भूलें।